Income Tax (आयकर) : मार्च का महीना आते ही हर टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको अधिक टैक्स देना पड़ सकता है या फिर आप कुछ महत्वपूर्ण छूटों से वंचित रह सकते हैं। भारत में 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है, और इस दिन तक कुछ जरूरी काम निपटाने से न केवल टैक्स बचता है, बल्कि भविष्य में किसी भी परेशानी से भी बचा जा सकता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 31 मार्च से पहले कौन-कौन से काम निपटाने चाहिए और टैक्स बचाने के 5 बेहतरीन तरीके।
Income Tax : 31 मार्च से पहले निपटाने वाले महत्वपूर्ण काम
1. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की गलतियां सुधारें
अगर आपने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती सुधारी नहीं है, तो 31 मार्च से पहले सुधार लें। यह आखिरी मौका होता है जब आप अपने पिछले वर्ष के रिटर्न में कोई बदलाव कर सकते हैं।
- यदि आपने आय या कटौती का कोई विवरण गलत भरा है, तो अभी ठीक कर लें।
- गलत बैंक अकाउंट या पते की जानकारी को अपडेट करें।
- किसी छूटी हुई इनकम को जोड़कर सही आंकड़े दें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
2. एडवांस टैक्स का भुगतान
अगर आपकी इनकम सालाना ₹10,000 से ज्यादा टैक्स की बनती है और आपने टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है।
- बिजनेसमैन, फ्रीलांसर और किराए से कमाई करने वाले लोगों को खासतौर पर यह ध्यान रखना चाहिए।
- एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर 1% प्रति माह का ब्याज (सेक्शन 234B और 234C के तहत) देना पड़ सकता है।
3. 80C, 80D, 80G के तहत निवेश और दान करें
जो लोग टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत निवेश या दान करने की सोच रहे हैं, उन्हें यह 31 मार्च से पहले करना चाहिए।
- 80C: PPF, EPF, NSC, लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट आदि पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट।
- 80G: रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्थाओं को दान करने पर टैक्स छूट।
4. अनक्लेम्ड टीडीएस (TDS) की जांच करें
अगर आपकी सैलरी या अन्य स्रोतों से टैक्स काटा गया है, लेकिन आपने इसे क्लेम नहीं किया, तो इसे जल्द से जल्द अपने ITR में जोड़ें।
- फॉर्म 26AS से अपनी कटौती की जानकारी जांचें।
- अगर किसी कंपनी या बैंक ने गलत तरीके से TDS काटा है, तो उनसे संपर्क करें।
5. पैन और आधार लिंक कराएं
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले करा लें, वरना आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
और देखें : Post Office PPF Scheme
टैक्स बचाने के 5 बेहतरीन तरीके
1. 80C के तहत निवेश करें
टैक्स बचाने का सबसे लोकप्रिय तरीका सेक्शन 80C के तहत निवेश करना है। इस सेक्शन के अंतर्गत कई तरह के निवेश विकल्प आते हैं, जैसे:
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)
- सुकन्या समृद्धि योजना
- 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली टैक्स सेविंग FD
- लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
इन सभी पर आपको अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
2. होम लोन पर टैक्स छूट लें
अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप दो तरह की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं:
- सेक्शन 80C: होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
- सेक्शन 24(b): होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट।
3. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचाएं
अगर आप अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो सेक्शन 80D के तहत टैक्स बचा सकते हैं:
- ₹25,000 तक की छूट स्वयं और परिवार के लिए।
- ₹50,000 तक की छूट वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए।
4. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करें
NPS के जरिए आप सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह PPF और EPF के अलावा एक और विकल्प है, जिससे आप अपनी कर योग्य आय को घटा सकते हैं।
5. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करें
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA शामिल है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं।
- इस छूट की गणना किराया, सैलरी और मेट्रो/नॉन-मेट्रो शहर के अनुसार होती है।
- यदि आप सैलरीड नहीं हैं लेकिन किराया देते हैं, तो सेक्शन 80GG के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
टैक्स प्लानिंग में देरी क्यों नुकसानदायक हो सकती है?
- समय पर टैक्स प्लानिंग न करने से अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।
- बाद में जल्दबाजी में किए गए निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल नहीं खाते।
- गलत जानकारी भरने या महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा न करने से पेनल्टी लग सकती है।
- अनावश्यक टैक्स भरने से आपकी बचत कम हो सकती है, जो अन्य जरूरी जरूरतों के लिए उपयोगी हो सकती थी।
इनकम टैक्स प्लानिंग एक समझदारी भरा निर्णय होता है, जो आपको साल के अंत में बिना किसी चिंता के टैक्स से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करता है। अगर आप ऊपर बताए गए टैक्स बचाने के तरीकों को अपनाते हैं और 31 मार्च से पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं, तो आप न केवल टैक्स की बचत कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी कानूनी पेंच से बच सकते हैं। तो देर मत कीजिए और आज ही अपनी टैक्स प्लानिंग को पूरा कर लीजिए!